Times Hindi पर प्रकाशित किसी भी सामग्री से जुड़ी शिकायत, निर्धारित समय के भीतर की जाएगी, जो पहली बार प्रकाशन के बाद 7 दिन से अधिक नहीं होगी। ऐसी शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा नामित शिकायत अधिकारी से की जाएगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

यदि कोई Times Hindi पर सामग्री के संबंध में संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायत करना चाहता है, तो शिकायत निवारण तंत्र एक “दो स्तरीय” प्रक्रिया है। उपर्युक्त चैनलों की सामग्री से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को पहले Times Hindi के अनुपालन अधिकारी को शिकायत करनी होगी।

Official Grievance Officer
Sandeep Jinagal
Sector 19, NH9, Sirsa
Haryana, India
125055
Email: contact@timeshindi.in

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 11(2)(ए) के अनुपालन में, Times Hindi जो डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों का स्वामित्व और संचालन करती है। TimesHindi.in ने निम्नलिखित व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और जो उक्त नियमों के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।