ITR Filing 2023: 31 जुलाई से पहले भर लें इनकम टैक्स रिटर्न वरना लग सकता है जुर्माना

बुधवार को आयकर विभाग ने बताया कि 18 जुलाई तक लगभग तीन करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 31जुलाई है अंतिम तारीख

News Desk
ITR Filing 2023

ITR Filing 2023: आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि 18 जुलाई तक लगभग तीन करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। विभाग ने ट्विटर पर लिखा, “पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 दिन पहले ही 3 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के मील के पत्थर तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों का आभारी हूँ!”

ये भी जानकारी दी

आयकर विभाग ने 18 जुलाई तक, 2023-24 के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जबकि 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। विभाग ने एक और ट्वीट किया, “18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ ई-सत्यापित किए गए हैं, यानी 91 प्रतिशत से अधिक।”ई-सत्यापित आईटीआर में से पहले ही 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर संसाधित हो चुके हैं।

31 जुलाई से आगे नहीं होगा विस्तार

हम इसलिए गति को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं और उन सभी से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करें, ताकि वे अंतिम समय की भीड़ से बच सकें। पिछले सप्ताह राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि 31 जुलाई से आगे कोई विस्तार नहीं होगा, इसलिए करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए।

5000 तक लग सकता है जुर्माना

शायद वित्त वर्ष 2022-2023 और अधिग्रहण वर्ष 2023-2024 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना होगा। ऐसे में, अगर आपने अब तक ITR नहीं फाइल किया है, तो इसे जल्दी से फाइल करें। ऐसा न करने पर आपको पांच हजार रुपए तक का लेट फाइन भरना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ITR भरते समय आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए।

Share This Article