Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों की बल्ले-बल्ले, ब्याज में मिलेगी 30 प्रतिशत छूट

Haryana Property Tax : हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अहम घोषणा की है। सरकार ने 31 जुलाई को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले लोगों को ब्याज में 30 प्रतिशत तक की छूट देने का एलान किया है।

News Desk
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Property Tax: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

स्ट्रीम लाइन में हो चुका टैक्स

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार की ओर से आह्वान किया कि वे बकाएदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें, ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।

विकास कार्यों में आएगी तेजी

उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें। सभी लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे तो नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सकेगा। यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

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