ITR File करने की निकल चुकी है आखिरी तारीख, जाने अब कितना देगा होगा जुर्माना

News Desk
ITR File

ITR Filing : सरकार और आयकर विभाग द्वारा ITR फाइल करने के लिए लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। आपको बता दें कि ITR File करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक थी और देश के करोड़ो लोगों ने अंतिम तारीख तक 31 जुलाई तक ITR फाइल कर दिया था।

लेकिन अब तक भी कई सारे लोग ऐसे है जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है। अब इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने ऐसे लोगो के लिए अपडेट जारी किया है और बताया है कि जिन्होंने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा।

ITR File : आपको बता दें कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर जानकारी दी गई थी कि जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 31 जुलाई तक ITR File करनी होगी और 2022-23 के वित्त वर्ष की आय के बारे में जानकारी देनी होगी। लेकिन अब अंतिम तारीख निकल चुकी है तो उन्हें लेट फीस के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। ऐसे आयकर दाता 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। इस तरह उन्हें 5000 रुपये जुर्माने के चुकाने पड़ेंगे।

जुर्माना राशि : अगर कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आय 5,00,000 रुपये से अधिक है तो उसे देर से ITR फाइल करने पर इनकम टैक्स की राशि के साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सालाना आय 5,00,000 रुपये से कम है तो उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये जमा करनी होगी। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं तो उनके लिए जुर्माने की राशि अजीत हो सकती हैं।

बढ़ सकती है जुर्माने की राशि : अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 के बाद अपनी ITR कर रहा है तो उसके लिए जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपये हो सकती है। अगर इनकम टैक्स बाकी है और नियत तारीख तक वह ITR File नहीं कर पता है तो हर महीने के हिसाब से इस पर 1 प्रतिशत ब्याज लगेगा। इसके अलावा 31 मार्च 2023 तक अपडेट किए हुए रिटर्न पर व्यक्ति को 25% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2023 तक अगर आप भुगतान करते हैं तो आपको 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

Share This Article